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थानेदार और सीओ को चेतावनी, जमीन से जुड़े क्राइम को कंट्रोल करें नहीं तो आप होंगे बाहर- गृह सचिव - क्राइम कंट्रोल एक्ट

रांची में जमीन से जुड़े विवाद और लैंड माफिया के द्वारा किए जा रहे आपराधिक घटनाओं को देखते हुए झारखंड के गृह सचिव अविनाश कुमार ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. जहां पर मौजूद थानेदारों और अंचलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए सख्त दिशा निर्देश दिए गए.

Home Secretary warned SHOs and COs about land related crime In Jharkhand
झारखंड पुलिस मुख्यालय

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Published : Aug 8, 2023, 6:50 AM IST

Updated : Aug 8, 2023, 7:31 AM IST

रांची: राजधानी में बढ़ते जमीन विवाद और जमीन के लिए आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है. इसी के मद्देनजर सोमवार को मंत्रालय में झारखंड के गृह सचिव ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की. गृह सचिव ने सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में विवादित जमीन पर नजर रखें और उस क्षेत्र के अंचलाधिकारी से समन्वय बनाकर विवाद पर नियंत्रण करने की कवायद तेज करें.

इसे भी पढ़ें- पुलिस मुख्यालय के रडार पर जमीन माफिया, अपराधी-माफिया गठजोड़ पर नकेल कसने की कवायद

गृह सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी डीएसपी, थानेदार एवं अंचलाधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर जमीन में फर्जीवाड़े की घटनाएं कम होनी चाहिए. गृह सचिव ने कहा कि अगर किसी इलाके में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े की घटना देखने को मिलती है तो उस क्षेत्र के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाएगा. उन्होंने रांची के एसएसपी और डीसी को भी सख्त आदेश देते हुए कहा कि क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जमीन माफिया पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जमानत पर बाहर निकले जिले के जमीन माफियाओं का जमानत रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेजने का काम करें.

उन्होंने बैठक में मौजूद सभी थानेदारों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सप्ताह में एक दिन सभी विवादित जमीनों को चिन्हित कर उससे जुड़े जमीन दलालों का नाम एटीएस से साझा करें, ताकि जमीन दलालों पर नकेल कसी जा सकें. राजधानी में जमीन दलालों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए गृह सचिव ने शहर के सभी थानेदारों, डीएसपी एवं अंचलाधिकारियों को चेतावनी दिया गयी है. जमीन के कारण होने वाले आपराधिक घटनाओं को किसी भी कीमत पर कम करें नहीं तो संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Aug 8, 2023, 7:31 AM IST

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