रांची: प्रदेश के बोकारो जिले में एक के बाद एक, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश ने बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के करमा पंचायत में शंकरडीहा गांव के रहने वाले भूखल घासी और उसके दो बच्चों की मौत मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया है. उन्होंने इस संबंध में सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है. अदालत ने इस मामले में 27 नवंबर से पहले राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.
बोकारो में तथाकथित भूख से तीन लोगों की मौत पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब - हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने बोकारो में एक ही परिवार के तीन लोगों की तथाकथित मौत मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश ने कसमार प्रखंड के करमा पंचायत में शंकरडीहा गांव के रहने वाले भूखल घासी और उसके दो बच्चों की मौत मामले को जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया है.
यह था मामला
आस्था विकास केंद्र तेनुघाट के जिला सचिव गुलाब चंद्र प्रसाद ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था, जिसमें स्थानीय समाचार पत्रों में इस संबंध में प्रकाशित खबरों की जानकारी दी गई थी. हाईकोर्ट ने उनके पत्र और स्थानीय समाचार पत्र के समाचार को काफी गंभीरता से लिया, जिसमें बोकारो के शंकरडीहा गांव में भूखल घासी की 12 वर्षीय बेटी राखी कुमारी की तथाकथित भूख से मौत की खबर प्रकाशित थी. समाचार पत्रों की दूसरी कटिंग में कुछ दिन पहले मई में भूखल घासी के 20 वर्षीय बेटे निकेत घासी की मौत की भी जानकारी दी गई थी. इससे पूर्व मार्च में भूखल घासी की मौत की खबर प्रकाशित हुई थी. इस तरह एक ही परिवार के 3 लोगों की तथाकथित भूख से मौत मामला न्यायाधीश के सामने लाया गया था.