रांचीः राज्य में लगातार हो रही हाथियों की मौत मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान वन सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने वन सचिव और पीसीसीएफ को अगली सुनवाई के दौरान हाजिर होने का सख्त आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में जनहित याचिका की सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि शपथ पत्र दायर कर दी गयी है. इसपर अदालत ने जानना चाहा कि राज्य सरकार के वन सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को जब अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया गया था तो वह सुनवाई के दौरान क्यों नहीं उपस्थित हुए.