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बीएसएनएल के महाप्रबंधक को हाईकोर्ट की फटकार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट - इंटरनेट सेवा बाधित होने पर हाई कोर्ट सख्त

झारखंड हाई कोर्ट ने इंटरनेट सेवा बाधित होने पर बीएसएनएल के महाप्रबंधक को फटकार लगाई है.कोर्ट ने महाप्रबंधक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा.

हाई कोर्ट

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Published : Feb 7, 2021, 12:24 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने इंटरनेट सेवा बाधित होने पर बी.एस.एन.एल के महाप्रबंधक को फटकार लगाई. दरअसल, शुक्रवार को जस्टिस एच.सी मिश्रा की अदालत वर्चुअल मोड में मामलों की सुनवाई कर रही थी.

इस दौरान खराब इंटरनेट कनेक्शन के चलते वीडियो और आडियो सुनने में परेशानी हो रही थी. इस दौरान कई बार कनेक्शन कट जा रहा था. कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और मौखिक रूप से कहा कि बीएसएनएल के महाप्रबंधक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा.

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इस दौरान बी.एस.एन.एल के अधिवक्ता प्रभात कुमार सिन्हा ने तुरंत मामले को संभालते हुए अदालत से ऐसा नहीं करने का आग्रह किया. इस पर अदालत ने उनसे बी.एस.एन.एल के महाप्रबंधक को ऑनलाइन हाजिर होने का आदेश दिया. करीब आधे घंटे बाद बी.एस.एन.एल के महाप्रबंधक यूपी साह अदालत में वीसी के जरिए हाजिर हुए.

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि, कोरोना संकट के चलते अदालतों में ऑनलाइन ही मामले की सुनवाई हो रही है. इंटरनेट की बेहतर सेवा के लिए बी.एस.एन.एल को पैसा भी दिया जा रहा है, लेकिन कमजोर इंटरनेट होने से सुनवाई प्रभावित हो रही है. इस पर उन्होंने कहा कि, वे पूरे मामले की जांच कराएंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि इंटरनेट कनेक्शन में अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो.

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