रांची:झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने अतिक्रमण मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के सचिव को एक हफ्ते के अंदर अपीलीय प्राधिकार (Appellate Authority) को फंक्शनल करने का आदेश दिया है. इसके साथ अपीलीय प्राधिकार को फंक्शनल बनाने की जानकारी कोर्ट में भी देने का आदेश दिया है. साथ ही स्थानीय मीडिया के माध्यम आम जनों में इस तरह की जानकारी फैलाने को भी कहा है, ताकि रांची नगर निगम के आदेश को अपीलीय प्राधिकार में चुनौती दी जा सके.
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अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुरुवार को अतिक्रमण मामले को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट (Jharkhand High Court) में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि रांची नगर निगम जो आदेश पारित कर रहा है उसके खिलाफ अपील दायर करने के लिए अपीलीय प्राधिकार कार्यरत नहीं है. जिसके कारण लोगों को कठिनाई हो रही है. सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के नगर विकास सचिव को एक हफ्ते का समय देते हुए अपीलीय प्राधिकार को फंक्शनल करने का निर्देश दिया और इसकी जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा.