रांची:झारखंड के दागी विधायकों, सांसदों पर दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई में तेजी लाने के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई से अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा था. राज्य सरकार की ओर से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई. लेकिन सीबीआई की ओर से पेश नहीं किया जा सका. अदालत ने सीबीआई को फिर से समय देते हुए अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को फिर से समय देते हुए सीबीआई की विशेष कोर्ट में चल रहे मामले की अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों के मुकदमे के लिए गठित सभी स्पेशल ट्रायल कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिया था कि माननीय सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई की जाय. जिन मामलों में आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है. उन मामलों में शीघ्र आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है.
बता दें कि राज्य में दर्जनों सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है. विशेष अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है. उसी मामले कि शीघ्र सुनवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है.