रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के एक दंपती के मामले की सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट ने दंपती के आरोप को स्वीकार करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री के ओर से वादी के सुखी दांपत्य जीवन में अवैध हस्तक्षेप को नाजायज माना है और इससे मुख्यमंत्री को अवगत कराने का आदेश देते हुए नवविवाहित जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया.
मामला एक युवक और युवती के प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है. विवाहित जोड़े के मुताबिक शादी के नाखुश परिवार वालों के साथ राज्य सरकार की एक मंत्री के ओर से भी उन्हें लगातार धमकी दी जाती रही है. परिवारजनों के साथ मंत्री भी उनके सुखी वैवाहिक जीवन में दखलअंदाजी करते हुए शादी तोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं. यह मामला तब खुला जब नए दंपती ने मंत्री की शिकायत करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की.