झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर हाई कोर्ट नाराज, मुख्य सचिव को दिए ये निर्देश

कोरोना संक्रमण में स्वास्थ्य विभाग की लचर स्थिति लगातार सामने आ रही है. इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

High court expressed strong resentment over  growing case corona infection
हाई कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

By

Published : Apr 19, 2021, 6:43 PM IST

रांची:प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और स्वास्थ्य विभाग की लचर स्थिति लगातार सामने आ रही है. इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए, राज्य सरकार के मुख्य सचिव को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य सचिव को राज्य में आपातकालीन दवा और ऑक्सीजन वाले बेडों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है कि राज्य में अनिवार्य दवाओं की कभी कमी ना हो इस तरह से राज्य सरकार व्यवस्था करें.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-कोविड-19 पर पीएम मोदी की महत्वपूर्ण बैठक

ऑक्सीजन वाले बेडों को बढ़ाने के निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रांची सदर अस्पताल के मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए.

मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य सचिव को राज्य में बढ़ रहे कोरोना मरीजों को सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को राज्य में हो रही अनिवार्य दवाओं की कमी को समाप्त करने और सभी अनिवार्य दवा उपलब्ध कराने को कहा है. विशेष रूप से ऑक्सीजन वाले बेडों को बढ़ाने का निर्देश दिया है.

जताई कड़ी नाराजगी
अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शामिल नहीं हुए. अदालत को जानकारी दी कि संक्रमण को देखते हुए अगले 7 दिन तक अदालती कार्य में भाग नहीं लेंगे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारी उपस्थित हुए.

अदालत की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया. अदालत ने उन्हें मामले में सुनवाई के दौरान कई निर्देश देते हुए आवश्यक कार्रवाई कर अदालत को अवगत कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details