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रांचीः सोलर लाइट खरीद में धांधली मामले में सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई - झारखंड राज्य गैर पारंपरिक ऊर्जा एजेंसी

झारखंड राज्य गैर पारंपरिक ऊर्जा एजेंसी में सोलर लाइट खरीद में करीब 10 करोड़ रुपये की धांधली मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में जरेडा के तत्कालीन निदेशक सहित 11 आरोपितों के खिलाफ 11 जुलाई 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

रांचीः सोलर लाइट खरीद के धांधली मामले में सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई
सिविल कोर्ट

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Published : Dec 17, 2019, 3:37 AM IST

रांचीः राजधानी के सिविल कोर्ट में झारखंड राज्य गैर पारंपरिक ऊर्जा एजेंसी (जरेडा) में सोलर लाइट खरीद में करीब 10 करोड़ रुपये की धांधली मामले में सोमवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई.

इस दौरान केस के आइओ रहे सेवानिवृत डीएसपी मिथिलेश कुमार अदालत में पेश हुए. हालांकि, बचाव पक्ष ने एसीबी अधिकारी से जिरह करने से मना कर दिया. बचाव पक्ष ने कुछ दस्तावेज की मांग की और कहा कि दस्तावेज के अध्ययन के बाद ही जिरह होगी.

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अगली सुनवाई 20 जनवरी 2020 को होगी

अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2020 को होगी. मामला निगरानी कांड संख्या 30/13 से जुड़ा है. परियोजना के तहत 82 गांवों में विद्युतिकरण किया जाना था, सोलर लाइट लगाई जानी थी. अधिकारियों ने सरकार के फैसले को दरकिनार कर विद्युतिकरण का काम जयपुर के रील के बजाय हैदराबाद की निजी कंपनी को दे दी. इस मामले में जरेडा के तत्कालीन निदेशक संजय सिन्हा, परियोजना पदाधिकारी बानेश्वर महतो, विमलेंदु कुमार राय, प्रकाश कुमार दास, सप्लायर सत्यम कश्तूरी, एएन विजय राघवन सहित 11 आरोपितों के खिलाफ 11 जुलाई 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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