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अफीम तस्करी के आरोपी को जमानत देने से हाई कोर्ट ने किया इनकार, याचिका खारिज - Hearings in Jharkhand High court

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में अफीम तस्करी और खेती करने के आरोपी प्रकाश केरकेट्टा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

झारखंड हाई कोर्ट में अफीम की अवैध खेती मामले पर सुनवाई, Hearings in Jharkhand High court regarding illegal opium farming
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Aug 31, 2020, 9:48 PM IST

रांची: अफीम तस्करी और खेती करने के आरोपी प्रकाश केरकेट्टा की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में अफीम तस्करी और खेती करने के आरोपी प्रकाश केरकेट्टा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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बता दें कि सिमडेगा के जलडेगा थाना अंतर्गत प्रकाश केरकेट्टा पर अफीम की खेती करने के मामले में केस दर्ज किए गए हैं. उसी मामले में उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी.

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