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गर्भवती महिला की समुचित इलाज मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार को जवाब पेश करने का आदेश - झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में गर्भवती महिला का इलाज ठीक से नहीं होने को लेकर लिए गए स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

hearings in high court on pregnant woman case in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : May 7, 2020, 10:39 PM IST

Updated : May 24, 2020, 11:57 AM IST

रांची: गर्भवती महिला का इलाज ठीक से नहीं होने को लेकर लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब पेश करने का आदेश दिया है और याचिका को पूर्व से चल रहे गर्भवती महिला के मामले से संबंधित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. उसी मामले के साथ 12 मई को मामले पर सुनवाई होगी.

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गर्भवती महिला की उचित इलाज को लेकर हाई कोर्ट की ओर से लिए गए संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. महाधिवक्ता राजीव रंजन और अन्य अधिवक्ताओं ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सरकार को जवाब पेश करने और याचिका को पूर्व से चल रही गर्भवती महिला वाले याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. मामले पर 12 मई को सुनवाई होगी.

बता दें, कि गर्भवती महिला का ठीक से इलाज नहीं होने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक ने 7 मई को संज्ञान लिया और उसे जनहित याचिका में बदलकर मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. उसी याचिका पर गुरुवार 7 मई को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सरकार को जवाब पेश करने और संबंधित मामले के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी.

Last Updated : May 24, 2020, 11:57 AM IST

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