रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला के एक मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई. मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी का है. जिसमें लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता हैं. सीबीआई ने सजा बढ़ाने को लेकर अर्जी दी थी.
चारा घोटाला मामला: देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में CBI की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली - चारा घोटाला में सीबीआई की याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई टली
रांची में बहुचर्चित चारा घोटाला एक मामले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. जिस पर सुनवाई फिलहाल टल गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में निचली अदालत से लालू प्रसाद और अन्य को साढे़ 3 साल की सजा दी गई बै.
बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत से दी गई सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर दायर सीबीआई की याचिका पर जस्टिस एचसी मिश्रा की अदालत में सुनवाई होनी थी, जो टल गई. अदालत ने दूसरे सक्षम बेंच में मामले को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि वे पूर्व में चारा घोटाला मामले में निचली अदालत में मामले पर सुनवाई कर चुके हैं. इसलिए इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं.
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में निचली अदालत से लालू प्रसाद और अन्य को साढे 3 साल की सजा दी गई थी. सीबीआई ने उसे बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. लालू प्रसाद, जूलियस बैग और अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है.