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Published : Oct 17, 2019, 7:18 PM IST

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झारखंड हाई कोर्ट में राजा पीटर की सुनवाई टली, अदालत ने समकक्ष बेंच में भेजने का दिया आदेश

पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री राजा पीटर के मामले में न्यायाधीश एके गुप्ता और राकेश कुमार की अदालत ने मामले को समकक्ष बेंच में भेजने का आदेश दिया है. एनआईए ने कोर्ट में राजा पीटर को इस कांड में मुख्य साजिशकर्ता बताया है.

झारखंड हाईकोर्ट में राजा पीटर के मामले में सुनवाई टली

रांची:पूर्व मंत्री राजा पीटर के जमानत मामले पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई. पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोप मे जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पीटर के मामले में न्यायाधीश एके गुप्ता और न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने मामले को समकक्ष बेंच में भेजने का आदेश दिया है.

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15 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
पूर्व मंत्री राजा पीटर ने अपने ऊपर लगे आरोप को निरस्त करने और जमानत देने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई है, लेकिन एनआईए की टीम ने रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच करते हुए गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है. तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच दौरान एनआईए की टीम ने पूर्व मंत्री राजा पीटर, कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन, विधायक के अंगरक्षक शेषनाग सहित 15 अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. एनआईए ने कोर्ट में राजा पीटर को इस कांड में मुख्य साजिशकर्ता भी बताया है.

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भारी मात्रा में हथियार कराया गया था मुहैया
9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश मुंडा सहित चार लोगों की हत्या कर दी गई थी. जांच के दौरान खुलासा हुआ कि पूर्व मंत्री राजा पीटर ही विधायक रमेश मुंडा हत्याकांड का मास्टरमाइंड है. राजा पीटर ने रमेश सिंह मुंडा को रास्ते से हटवाने के एवज में माओवादियों को नगद और भारी मात्रा में हथियार मुहैया कराया था और उनकी हत्या के बाद राजा पीटर ने तमाड़ उप चुनाव जीता था.

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