रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हजारीबाग की एक महिला को एसिड पिलाने के मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी को 2 सप्ताह में मामले में जवाब पेश करने को कहा है. डीजीपी के द्वारा जवाब पेश किए जाने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.
झारखंड हाईकोर्ट में महिला को एसिड पिलाने के मामले पर हुई सुनवाई, अदालत ने डीजीपी से मांगा जवाब - Woman fed acid in Hazaribag
हजारीबाग की एक महिला को एसिड पिलाने के मामले में हाई कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी को स्वयं मामले में जवाब पेश करने को कहा है.
ये भी पढ़ें: झारखंड के सपूत शहीद कुंदन ओझा पंचतत्व में विलीन, आखिरी दर्शन के लिए जुटा हुजूम
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि इस मामले में पुलिस पूर्व से ही जांच कर रही है. बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था कि हजारीबाग में एक महिला को एसिड पिलाया गया है. यह दुखद स्थिति है और कुछ नहीं हो पा रहा है. अधिवक्ता के उस पत्र पर हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में बदलकर सुनवाई करने का आदेश दिया. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी को जवाब पेश करने को कहा है.