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अफीम तस्करी के आरोपी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, कुछ को मिली जमानत, कुछ की याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट में व्यवसायिक स्तर पर अफीम की तस्करी करने के आरोपी खूंटी के साइको थाना के बिरसा मुंडा, हरि सिंह मुंडा और अन्य कई की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुछ आरोपियों को जमानत दे दी है, तो कुछ आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है.

Hearing on plea of opium smuggling accused in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Mar 22, 2021, 5:44 PM IST

रांची: व्यवसायिक स्तर पर अफीम की तस्करी करने के आरोपी खूंटी के साइको थाना के बिरसा मुंडा, हरि सिंह मुंडा और अन्य कई की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कुछ आरोपियों को जमानत दी है, तो वहीं कुछ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.


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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में व्यवसायिक तौर पर तस्करी करने के आरोपी बिरसा मुंडा, हरि सिंह मुंडा और अन्य कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कुछ अपराधियों को बेल दिया और कुछ की याचिका खारिज कर दी है.



खूंटी में तस्करी के मामले में केस दर्ज

खूंटी के साइको थाना अंतर्गत व्यवसायिक तौर पर तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए हैं. उसी मामले में सभी ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद सभी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के बाद कुछ को अदालत ने बेल दिया, वहीं कुछ को बेल नहीं दिया है.

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