रांची: झारखंड के रेड जोन कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंदपीढ़ी के कितने लोगों की अब तक जांच की गई बताएं? अदालत ने राज्य सरकार को 29 मई तक विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि हिंदपीढ़ी में कितनी जनसंख्या है और उसमें कितने लोगों की जांच अब तक की गई है.
हिंदपीढ़ी की स्थिति पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर रेड जोन कहे जाने वाले हिंदपीढ़ी की स्थिति पर सुनवाई की. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंदपीढ़ी की वर्तमान में क्या स्थिति है?