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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार और JSSC से मांगा जवाब - Seeks response from government on high school teacher appointment case

गैर आरक्षित जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई सितंबर के प्रथम सप्ताह में होगी.

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Published : Jul 6, 2020, 8:10 PM IST

रांची: हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में याचिकाकर्ता श्याम सुंदर यादव द्वारा गैर आरक्षित जिले में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरकार के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब पेश करने को कहा है.

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सरकार के जवाब आने के पश्चात मामले पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन आयोग के ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित मामला पूर्ण पीठ में लंबित है. बता दें कि याचिकाकर्ता श्याम सुंदर यादव ने गैर आरक्षित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब पेश करने को कहा है.

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