रांची: पिछले 15 सालों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में नौकरी कर रहे कर्मचारियों के नौकरी को स्थाई करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत प्रार्थी को सरकार के पास आवेदन देने का निर्देश दिया है, साथ ही राज्य सरकार को 6 हफ्ते में कर्मचारी के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में लगभग 15 सालों से कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. राज्य सरकार के अधिवक्ता आशीष कुमार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को निष्पादित कर दिया.