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ईडी के समन के खिलाफ सीएम की याचिका की हुई लिस्टिंग, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ करेगी सुनवाई

ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका की हाई कोर्ट में लिस्टिंग हो गई है. 6 अक्टूबर को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ में मामले की सुनवाई होगी. (CM Hemant Soren petition against ED summons)

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 4, 2023, 10:05 PM IST

Updated : Oct 4, 2023, 10:20 PM IST

रांची:लैंड स्कैम मामले में एक के बाद एक ईडी की ओर से जारी हो रहे समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन के रिट पिटीशन की झारखंड हाई कोर्ट में लिस्टिंग हो गई है. मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को होगी. यह सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में होगी. कुछ दिन पूर्व मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सीएम के ईडी के खिलाफ पिटीशन में डिफेक्ट को साजिश बताते हुए जमकर हमला किया था. भाजपा ने आरोप लगाया था कि समय को टालने के लिए पिटीशन में डिफेक्ट रखा गया है ताकि उसकी लिस्टिंग ना हो सके. अब इन सवालों पर विराम लग गया है.

ये भी पढ़ें:पांचवें समन पर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने के बाद सीएम हेमंत के वकील ने एजेंसी को भेजा पत्र, हाईकोर्ट की सुनवाई तक का मांगा वक्त

खास बात है कि जमीन के कागजात में हेराफेरी और खरीद बिक्री में मनी लांड्रिंग की वजह से रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल समेत कई जालसाज न्यायिक हिरासत में हैं. इसी के बाद ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पांचवा समन जारी कर 4 अक्टूबर को बुलाया था, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका का हवाला देकर सीएम ने जाने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले सीएम को चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को बुलाया गया था. लेकिन उससे पहले ही उनकी तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी. समन जारी करने की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी. तब ईडी ने पहला समन जारी कर पूछताछ के लिए 14 अगस्त को बुलाया था. दूसरी बार 19 अगस्त को समन जारी कर 24 अगस्त को और तीसरी बार 01 सितंबर को समन जारी कर 9 सितंबर को बुलाया था. लेकिन इस बीच सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर दिया था. फिर भी ईडी ने 17 सितंबर को चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को आने को कहा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को कहा था कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए. इसी आधार पर याचिका वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. लिहाजा, 18 सितंबर से पूरा मामला उलझा हुआ था. अब सब की नजर हाई कोर्ट पर टिक गई है. देखना है कि 6 अक्टूबर को हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री को राहत मिलती है या उन्हें ईडी दफ्तर जाने को कहा जाता है.

बता दें कि अवैध खनन मामले में 18 नवंबर 2022 को करीब 10 घंटे तक ईडी ने सीएम हेमंत से पूछताछ की थी. उसी पूछताछ के कुछ दिन बाद सीएम की ओर से ईडी को अपनी संपत्ति की सारी जानकारी मुहैया करा दी गई थी.

Last Updated : Oct 4, 2023, 10:20 PM IST

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