रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक रूप से सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई की गई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई. सभी पक्षों के अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि सॉलिसिटर जनरल की तबीयत खराब है. उन्होंने फोन पर मामले में 4 सप्ताह की समय लेने की बात कही है. उनके इस आग्रह पर सरकार के अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति दी है. दोनों पक्षों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है. इस मामले से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी.
सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ा मामलाः झारखंड हाई कोर्ट में 26 अगस्त को होगी सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़े मामले पर सुनवाई 26 अगस्त को होगी. शुक्रवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर आंशिक सुनवाई की गई.
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पिछली सुनवाई के दौरान भी राज्य सरकार की ओर से मामले में समय की मांग की थी. अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 22 जून की तिथि निर्धारित की थी. गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस बिंदु पर सुनवाई होगी. देखना अहम होगा की अदालत से क्या कुछ आदेश दिया जाता है. यहां बता दें कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यह कहते हुए हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिका के मेंटेवलटी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था. उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन से संबंधित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. अदालत ने उस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए उसकी विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की. फिर राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई लंबित है. जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है.