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नियुक्ति रद्द करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी 11 दिसंबर को सुनवाई, हाई कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती - नियुक्ति रद्द करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी 11 दिसंबर को सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य के 13 जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताए जाने वाले आदेश को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उस मामले पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी. सभी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.

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Published : Nov 22, 2020, 8:27 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट द्वारा राज्य के 13 जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताए जाने वाले आदेश को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उस मामले पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी. सभी की नजर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है. सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला होगा?

पूर्व में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी थी, और 4 नवंबर को मामले पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी. उसके बाद फिर मामले की सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई, फिर एक बार और उसे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई. हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित शिक्षक सत्यजीत कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था. साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी थी. इस मामले में झारखंड सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है.

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यह है पूरा मामला

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सरकार के नियोजन नीति को गलत बताते हुए 13 जिले में किए गए नियुक्ति को अवैध घोषित कर नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था. कोर्ट ने अपने इस आदेश में सरकार को फ्रेश नियुक्ति करने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करनेे की मांग करने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि नियुक्ति में छात्रों की क्या गलती है, जो उन्हें हटाया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं ने उन्हें न हटाए जाने का आदेश देने की मांग की है.

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