रांचीः निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई (Hearing on bail to suspended IAS Puja Singha )टल गई. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. याचिका पर सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय मांगा था.
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बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई होनी थी. फिलहाल पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा. पूजा सिंघल की दीपावली और छठ अब जेल में ही मनेगी. पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब साढ़े चार महीने से अधिक बीत गए हैं लेकिन उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है.
इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है. प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे. ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई.
खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ. उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं. ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं.