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Published : May 27, 2020, 3:03 PM IST

Updated : May 28, 2020, 10:42 AM IST

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तबलीगियों की जमानत याचिका पर रांची कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने 10 दिनों में मांगी केस डायरी

तबलीगियों की जमानत याचिका पर रांची कोर्ट में सुनवाई
Hearing on bail pleas of 17 Tabligi in Ranchi civil court

14:56 May 27

रांची सिविल कोर्ट में तबलीगी जमातियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी का तलब किया है, साथ ही 10 दिनों के अंदर केस डायरी की मांग की है.

रांची: तबलीगी जमातियों की जमानत पर रांची सिविल कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई एजेंसी 1 की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी का तलब किया है, साथ ही 10 दिनों के अंदर केस डायरी की मांग की है. तबलीगी जमात से जुड़े सभी विदेशी जेल के चारदीवारी में बंद है.

झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला  

ये सभी 17 विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे. जानकारी हो कि रांची के हिंदपीढ़ी पुलिस ने छह स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को यहां बड़ी मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास भेजा था और बाद में इनमें से ही मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पायी गयी थी. यह झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला था.

इन विदेशियों की याचिका पर सुनवाई

जेल में बंद आरोपियों में लंदन का जाहेद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक और मो. अजीम शामिल है.

तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को भादवि की धारा 188, 269, 270, 271, 'द फॉरनर्स एक्ट' 1946 की धारा 13/14(बी)(सी) और 'द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट' की धारा 51 के तहत रिमांड किया गया है. हिंदपीढ़ी थाना में 9 अप्रैल 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

Last Updated : May 28, 2020, 10:42 AM IST

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