खूंटीः जिले के कोचांग गैंगरेप मामले में पादरी अल्फांसो आईंद की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के बीच की बहस को सुनने के बाद सुनवाई स्थगित हो गई. अदालत ने कहा कि पूर्व में दिए गए आदेश की वापसी के बाद ही जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि पूर्व में अदालत ने आदेश दिया था कि मामले में फिजिकल कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती है.
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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य रमन ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में खूंटी कोचांग गैंगरेप मामले में पादरी अल्फांसो आईंद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पूर्व में दिए गए आदेश को वापस लिए जाने के बाद ही मामले पर सुनवाई की जा सकती है. इसलिए अदालत ने मामले की सुनवाई को तत्काल स्थगित कर दिया है.