रांची: पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की. अपनी दलील में कई आदेश का हवाला भी दिया गया, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. शीघ्र फैसला सुनाया जाएगा. फिलहाल पूर्व मंत्री राजा पीटर के परिजनों की नजरें हाई कोर्ट के आने वाली फैसले पर टिकी हुई हैं.
पूर्व मंत्री राजा पीटर को जमानत मिलेगी या नहीं, अदालत के फैसले पर रहेगी नजर - पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड
पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से जमानत की गुहार लगाई गई. हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की मांग की गई है. वहीं एनआईए के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. एनआईए के अधिवक्ता ने कहा कि इतने संगीन मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.