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अफीम तस्करी के आरोपी को जमानत देने से झारखंड हाई कोर्ट ने किया इन्कार, याचिका की खारिज - अफीम तस्कर के आरोपी की जमानत याचिका

अफीम तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई. जहां हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

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जमानत याचिका पर सुनवाई

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Published : Jan 6, 2021, 10:49 PM IST

रांची: अफीम की तस्करी करने के आरोपी माइकल समद और अन्य की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

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जमानत याचिका पर सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में व्यावसायिक तौर पर तस्करी करने के आरोपी माइकल समद एवं अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.इसे भी पढ़ें-बीजेपी ने सौंपा था समृद्ध झारखंड, हेमंत सरकार ने कर दिया खोखला: अमर बाउरी


अग्रिम जमानत याचिका दायर
बता दें कि रांची के ओरमांझी थाना अंतर्गत माइकल समद एवं अन्य पर व्यवसायिक तौर पर तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए है. उसी मामले में उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी.

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