रांची:झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में व्यवसायी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर (Bail Petition Of Coal Businessman Amit Agrawal) शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई. अब झारखंड हाई कोर्ट इस मामले में दिवाली से छठ तक के त्योहारों के बीतने के बाद सुनवाई करेगी (Diwali Chhath Holiday).
कोयला व्यवसायी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, दिवाली-छठ अवकाश के बाद कोर्ट करेगी विचार - रांची न्यूज
अधिवक्ता राजीव कुमार को साजिशन फंसाने के मामले में जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से दायर की गई जमानत याचिका ( Bail Petition Of Coal Businessman Amit Agrawal) पर सुनवाई टल गई. अब त्योहारों की छुट्टी बीतने के बाद कोर्ट इस मामले पर विचार करेगी (Diwali Chhath Holiday). इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुकी है.
अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपये कैश के साथ साजिशन पकड़वाने का मामला एजेंसियों ने दर्ज किया है. इस मामले में व्यवसायी अमित अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है. इसी मामले में जमानत के लिए व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर सुनवाई होनी थी जो फिलहाल टल गई. अब मामले की अगली सुनवाई अवकाश के बाद होगी. याचिका में अमित अग्रवाल ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई नियमानुसार नहीं है. उन्होंने अदालत से अंतरिम राहत के लिए गुहार लगाई है.
याचिकाकर्ता ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है, इसलिए अमित अग्रवाल को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट प्रदान की थी.
ये है मामलाःबता दें कि एक जनहित याचिका में नाम हटाने के नाम पर अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार के साथ एक करोड़ में सौदा तय किया था और प्रथम किश्त के रूप में उन्हें 50 लाख दिए गए थे. बाद में राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख के साथ पकड़ा था. हालांकि बाद में ईडी ने मामले की जांच की और इस मामले में अमित अग्रवाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर ली.