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राज्य सरकार के जवाब से हाई कोर्ट असंतुष्ट, अदालत ने मांगी विस्तृत और अद्यतन रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार का पक्ष सुनने के उपरांत असंतुष्टि जताते हुए राज्य सरकार के महाधिवक्ता को 1 सप्ताह में विस्तृत एवं अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.

Jharkhand High Court
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Published : Nov 27, 2020, 9:28 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से भवन निर्माण की अद्यतन जानकारी मांगी, जिस पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं पेश किया गया, अदालत ने सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए महाधिवक्ता को 1 सप्ताह में मामले की विस्तृत अद्यतन जानकारी पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.


बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को नवनिर्मित भवन को पूर्ण करने के लिए काम प्रारंभ करने का आदेश दिया था. उसी मामले में अदालत ने सरकार से नए भवन के कार्य की जानकारी मांगी, जिस पर सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा सका, अदालत ने सरकार को 4 दिसंबर से पूर्व विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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