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रांचीः लॉकडाउन में पॉक्सो की अदालत में पहले मामले की हुई सुनवाई, आरोपी दोषी करार, 28 को सजा पर फैसला - लॉकडाउन में पॉक्सो के न्यालय में पहले मामले की हुई सुनवाई

लॉकडाउन में पॉक्सो के पहले मामले की हुई सुनवाई
Hearing of first case in Pocso court during lockdown in ranchi

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Published : May 27, 2020, 12:41 PM IST

Updated : May 28, 2020, 10:42 AM IST

12:32 May 27

रांचीः लॉकडाउन में पॉक्सो की अदालत में पहले मामले की हुई सुनवाई, आरोपी दोषी करार, 28 को सजा पर फैसला

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 रांचीः लॉकडाउन के दौरान पोक्सो न्यायालय से पॉक्सो के पहले मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने आइपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोपी को ठहराया दोषी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई हुई है. मामला 2019 के सदर थाना से जुड़ा हुआ है. सजा के बिंदुओं पर अदालत अपना फैसला 28 मई को सुनाएगी.

मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला

पॉक्सो के विशेष न्यायालय में बिस्किट खिलाने के बहाने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मोहम्मद शकील अहमद को अदालत ने दोषी ठहराया है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से हुई. बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही कराई गई. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर अदालत अपना फैसला 28 मई को सुनाएगी.

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बिस्किट खिलाने के बहाने किया दुष्कर्म

पॉक्सो के विशेष अदालत ने आरोपी मोहम्मद शकील अहमद को 373 (3), 376 A /B, आइपीसी पोक्सो 4 और 6 में दोषी पाया है. यह मामला 2019 से जुड़ा हुआ है और सदर थाना क्षेत्र का है. अभियुक्त मोहम्मद शकील अहमद मासूम बच्ची को तकरीबन 10 बजे बिस्किट खिलाने के बहाने छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची को ढूंढते हुए जब उसकी मां पहुंची तो पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को रो-रो कर सारी बातें बताईं, जिसके बाद सदर थाने में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

अदालत ने आरोपी को ठहराया दोषी  

गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल की चहारदीवारी में बंद है. मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 28 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी. पॉक्सो की विशेष अदालत में लॉकडाउन के दौरान यह पहला मामला है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए की गई.

Last Updated : May 28, 2020, 10:42 AM IST

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