झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

पीएम मोदी और गृहमंत्री के खिलाफ शिकायतवाद पर हुई सुनवाई, गवाह का बयान हुआ दर्ज - रांची में अमित शाह के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई

पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यमंत्री रामदास अठावले के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दायर हुआ था, जिस पर  शनिवार को रांची की निचली अदालत में सुनवाई हुई.

Hearing in Ranchi civil court on complaint filed against PM Modi
पीएम मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत पर हुई सुनवाई

By

Published : Feb 1, 2020, 7:01 PM IST

Updated : Feb 1, 2020, 8:26 PM IST

रांची: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले के खिलाफ रांची की निचली अदालत में धोखाधड़ी और जालसाजी को लेकर शिकायत दायर हुई थी, जिसपर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया की अदालत में हुई.

देखें पूरी खबर

सुनवाई के दौरान अदालत में शिकायतकर्ता हरेंद्र कुमार सिंह की गवाही दर्ज कराई गई. रांची के निचली अदालत में झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरेंद्र कुमार सिंह ने शिकायत वाद संख्या ( 6466/19) शिकायतवाद दायर किया है.

इसे भी पढ़ें:-Budget 2020 Update: रांची को ट्राइबल म्यूजियम की सौगात

शिकायतकर्ता हरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी भाषणों में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे, जिससे सभी भारतीय नागरिकों के खाते में 15-15 रुपए जमा हो जाएगा. उन्होंने कहा की पीएम मोदी ने 3 करोड़ सरकारी नौकरी का सृजन करने का वादा भी किया था, जो अबतक पूरा नहीं हुआ है. हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ये सभी वादे पीएम मोदी ने 9 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के केंनकार में किया था. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनने के बाद भी अपने घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा नहीं किया है, पीएम ने देश की जनता को ठगा है.

शिकायतकर्ता हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने 18 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र में भरोसा दिलाया था, कि काला धन आने पर 15-15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय नागरिकों के खाते में जमा हो जाएगा, जो नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर 2019 को बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह अपने घोषणा पत्र पर अडिग हैं, लेकिन उन्होंने अबतक वादे पूरे नहीं किए.

शिकायतकर्ता ने कहा कि इन तमाम चीजों को लेकर पीएमओ कार्यालय से आरटीआई भी मांगी गई, जिसमें जवाब आया कि यह मामला आरटीआई 2005 के तहत नहीं आता है. पीएम मोदी, अमित शाह और रामदास अठावले के खिलाफ मुकदमा भादवी धारा 415 और 420 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत किया गया है.

Last Updated : Feb 1, 2020, 8:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

...view details