रांची: गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High COURT) में नेमप्लेट हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों को नेमप्लेट लगाने की छूट क्यों दी गई इस पर सरकार से सवाल पूछा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के परिवहन सचिव को हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है.
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जनप्रतिनिधियों को नियम में छूट
नेमप्लेट मामले में दायर जनहित याचिका ( Public Interest Litigation) पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने अपने पक्ष को रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि हाई कोर्ट ने जो सरकार को नियम बनाने का आदेश दिया था उसमें सभी तरह के जनप्रतिनिधियों और कई तरह के अधिकारियों को निजी वाहन पर भी विशेष नेम प्लेट लगाने की छूट दे दी गई. जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को पूरे मामले में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.