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मधु कोड़ा के ईडी मामले पर हाई कोर्ट ने क्या दिया आदेश? यहां जानिए - झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में ईडी की ओर से जवाब पेश किया गया.

मधु कोड़ा मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई
hearing in Madhu Koda case in jharkhand High Court

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Published : Feb 24, 2021, 5:52 PM IST

रांची:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से 3.5 हजार करोड़ रुपए घोटाले के आरोपी बनाए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर सीआरएमपी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब पेश किया गया. ईडी के जवाब पर मधु कोड़ा की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की गई है. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 3 सप्ताह में उन्हें अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी.

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रिमाइंडर फाइल करने के लिए 3 सप्ताह का समय
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में ईडी की ओर से जवाब पेश किया गया. ईडी के जवाब पर याचिकाकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार करते हुए उन्हें रिमाइंडर फाइल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. इस बीच उन्हें ईडी के जवाब पर अपना जवाब पेश करना है. उनकी ओर से जवाब आने के बाद मामले पर 24 मार्च को सुनवाई होगी.

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हाई कोर्ट में चुनौती
प्रवर्तन निदेशालय ने मधु कोड़ा और उनके 10 सहयोगियों को 3.5 हजार करोड़ रुपए से अधिक घोटाला मामले में आरोपी बनाया है. मामले में ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हो रही है. अदालत की ओर से लिए गए उसी संज्ञान को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब पेश किया गया. उसी जवाब पर अपना प्रत्युत्तर देने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है. अब याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिउत्तर पेश किए जाने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई होगी.

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