रांची: लॉकडाउन से निपटने के लिए राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है इस बिंदु पर विस्तृत जवाब झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि लॉकडाउन टूटने के बाद कोरोना से कैसे निपटेंगे इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.
अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्री को मामले में केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना मामले पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था. अदालत के उस आदेश के आलोक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश की गई. बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर स्वतः संज्ञान लिया है. उसी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जवाब पेश किया.
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा. दोनों अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवासीय कार्यालय से अदालती कार्य में भाग लिए. सुनवाई के दौरान अपने जवाब के माध्यम से अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त कीट और अन्य संसाधन नहीं मिल पा रहा है इसलिए केंद्र सरकार को यह उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार के आग्रह पर अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्री को केंद्र सरकार को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है.