झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

स्वास्थ्य सचिव, कार्मिक सचिव, जेएससीसी अध्यक्ष हाजिर हों, झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश - झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान रिम्स में नियुक्ति नहीं होने पर हाजिर होकर जवाब देने का निर्देश दिया.

Hearing in Jharkhand High Court regarding non-appointment of vacant posts in RIMS
झारखंड हाई कोर्ट

By

Published : Mar 11, 2022, 10:34 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान रिम्स और सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर अदालत ने स्वास्थ्य सचिव, कार्मिक सचिव, जेएसएससी चेयरमैन और रिम्स निदेशक को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी.

ये भी पढ़ें-छठी JPSC की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी, हटाए गए 60 अधिकारी

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट इस बात को लेकर नाराज था कि वह रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए दो साल से निर्देश दे रहा है. लेकिन अभी तक रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है. रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि रिम्स में नर्सेज की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को भेजा गया था. लेकिन उनकी ओर से यह कहते हुए अधियाचना वापस कर दी गई कि रिम्स पहले इसे सरकार को भेजे और फिर सरकार नियुक्ति के लिए आयोग को अधियाचना भेजे. अदालत ने जानना चाहा कि आखिर रिम्स नियुक्ति के लिए सीधे अधियाचना जेएसएससी को भेज सकती है या नहीं. इसी मसले पर अदालत ने स्वास्थ्य सचिव, कार्मिक सचिव, जेएसएससी चेयरमैन या सचिव और रिम्स के निदेशक को अदालत उपस्थित रहने का निर्देश दिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details