रांची: राजधानी रांची के बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रांची नगर निगम को बड़ा तालाब के अगल-बगल के नर्सिंग होम से निकलने वाले मेडिकल कचरे को हर हाल में रोकने और पार्किंग स्थल से जो गंदगी तालाब में जा रही है, उसे रोकने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्हें प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
झारखंड हाईकोर्ट का रांची नगर निगम को निर्देश, कहा- बड़ा तालाब में जाने वाले गंदगी को रोकें - गंदगी को रोकने का निर्देश
रांची के बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रांची नगर निगम को बड़ा तालाब में जाने वाली गंदगी को रोकने का निर्देश दिया है. इस मामले में अदालत ने नगर निगम को प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
झारखंड हाईकोर्ट
फरवरी में होगी अलगी सुनवाई
बड़ा तालाब की गंदगी को साफ करने को लेकर अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को तालाब में जाने वाली गंदगी को रोकने का निर्देश देते हुए प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी.