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झारखंड हाईकोर्ट का रांची नगर निगम को निर्देश, कहा- बड़ा तालाब में जाने वाले गंदगी को रोकें - गंदगी को रोकने का निर्देश

रांची के बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रांची नगर निगम को बड़ा तालाब में जाने वाली गंदगी को रोकने का निर्देश दिया है. इस मामले में अदालत ने नगर निगम को प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

Hearing in Jharkhand High Court regarding cleanliness in Bada talab ranchi
झारखंड हाईकोर्ट

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Published : Jan 22, 2021, 6:24 PM IST

रांची: राजधानी रांची के बड़ा तालाब साफ-सफाई मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रांची नगर निगम को बड़ा तालाब के अगल-बगल के नर्सिंग होम से निकलने वाले मेडिकल कचरे को हर हाल में रोकने और पार्किंग स्थल से जो गंदगी तालाब में जा रही है, उसे रोकने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्हें प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रांची के बड़ा तालाब की साफ-सफाई मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, तालाब से जलकुंभी साफ कर दी गई है, अब किसी भी प्रकार की कोई जलकुंभी उसमें नहीं है. जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि, तालाब की पानी अभी भी बहुत ही गंदा है, बड़ा तालाब के अगल-बगल के नर्सिंग होम के मेडिकल वेस्ट और तालाब के किनारे बनाए गए पार्किंग स्थल से गंदगी लगातार तालाब में जा रही है, जिससे बदबू आती है, वहां कोई भी आदमी ठहर नहीं सकता है. जिस पर अदालत ने नगर निगम को तत्काल तालाब में जा रही गंदगी को रोकने का निर्देश देते हुए मामले में प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.इसे भी पढे़ं: सिविल कोर्ट में सुरक्षा मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य के तीन सचिव को किया तलब

फरवरी में होगी अलगी सुनवाई
बड़ा तालाब की गंदगी को साफ करने को लेकर अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को तालाब में जाने वाली गंदगी को रोकने का निर्देश देते हुए प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी.

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