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आर के आनंद के IA याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, 14 जनवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई - Hearing on National Sports Scam case

राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी आर के आनंद की आइए याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी आर के आनंद के खिलाफ एसीबी ने निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसके खिलाफ आर के आनंद ने भी आइए पिटीशन दायर की है.

Hearing in Jharkhand High Court on RK Anand petition in ranchi
आर के आनंद के आइए याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

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Published : Dec 13, 2019, 9:28 PM IST

Updated : Dec 13, 2019, 10:12 PM IST

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आर के आनंद के IA (इंटर लोकेटरी रिपीटेशन) याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब निचली अदालत से समन जारी है तो अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें. मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी, तब तक के लिए अदालत ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है.

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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी आर के आनंद के खिलाफ एसीबी ने निचली अदालत में चार्जसीट दाखिल किया है. जिसके खिलाफ आर के आनंद ने भी आइए पिटीशन दायर की है. पहले भी न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत में आर के आनंद के क्वॉशिंग अभियोजन स्वीकृति की चुनौती और स्टे लगाने की मांग की गई थी. अदालत ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है. उसी आदेश को लेकर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए 14 तारीख तक के लिए पूर्व के आदेश को बहाल रखा है.

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बहुचर्चित 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की और राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद के खिलाफ जांच पूरी करते हुए एसीबी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में पूर्व में प्राथमिकी अभियुक्त चंद्र प्रकाश मिश्रा और सैयद मतलुब हाशमी के विरुद्ध 9 जनवरी 2015 को और आरोपी मधुकांत पाठक के खिलाफ 16 अप्रैल 2016 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. दोनों पर 25 अगस्त 2019 को मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, इसके बाद एसीबी ने दोनों से गहन पूछताछ की थी. दोनों पर सरकारी पद का दुरुपयोग कर सरकारी संपत्ति की लूट के लिए व्यापक अपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप पाया गया है.

चार्जशीट में कहा गया है कि खेल घोटाला मामले में सरकार को 28 करोड़ 38 लाख का नुकसान हुआ था. इन दोनों पर सरकारी पद का दुरुपयोग कर सरकारी संपत्ति की लूट के लिए व्यापक आपराधिक षड़यंत्र रचने का आरोप पाया गया है.

Last Updated : Dec 13, 2019, 10:12 PM IST

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