रांची: झारखंड में बिहार के एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एससी मिश्रा, न्यायाधीश अमरेश कुमार और न्यायाधीश बीबी मंगल मूर्ति के लार्जर बेंच में हुई.
जामकारी देते महाधिवक्ता अजीत कुमार बिहार के स्थानीय निवासी को झारखंड में आरक्षण देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा कि झारखंड के स्थानीय निवासी को झारखंड में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. दूसरे राज्य से झारखंड में रह रहे व्यक्ति को उसे झारखंड में लाभ नहीं मिलेगा.
वहीं प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि साल 2000 से वे झारखंड में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. पहले झारखंड बिहार एकत्रित था, ऐसे में प्रार्थी को झारखंड में भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत फैसले को सुरक्षित रख लिया है.
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आपको बता दें कि छोटे लाल यादव और अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. पूर्व में एकल पीठ ने फौजियों की याचिका को खारिज कर दिया था. दोबारा प्रार्थियों ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. खंडपीठ ने अदालतों के अलग-अलग फैसले को देखते हुए मामले को लार्जर बेंच में ट्रांसफर किया है. उसी लार्जर बेंच में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है.