रांची:राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कमी पर शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना की दवाई हर हाल में उपलब्ध कराए. केंद्र और राज्य दोनों सरकारें समन्वय बनाकर कोरोना की दवा रेमडेसिविर को कम न होने दे.
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झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कोरोना की अतिआवश्यक दवा रेमडेसिविर की कमी पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि कोरोना की दवा रेमडेसिविर मिलती तो है, लेकिन ब्लैक मार्केट में. यह दवा साधारण रूप से बाजार में उपलब्ध नहीं है. रेमडीसीविर की कीमत 2,000 है जो राज्य में 30,000 रुपये में मिल रही है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार समय से रेमडीसीविर दवा उपलब्ध नहीं करवा रही है. केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि इस दवा पर केंद्र का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है. राज्य सरकार जितना चाहे उतना मंगा सकती है.