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अफीम तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अर्जी खारिज - अफीम तस्करी आरोपी की जमानत याचिका

झारखंड हाई कोर्ट में अफीम तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जहां अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया.

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झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

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Published : Nov 5, 2020, 3:15 PM IST

Updated : Nov 5, 2020, 3:45 PM IST

रांची: पलामू अफीम तस्करी करने के आरोपी विनोद गंझु की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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जमानत याचिका पर सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में अफीम तस्करी करने के आरोपी विनोद गंझु की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.इसे भी पढ़ें-चोरी के आरोप में एक महिला और उसके 2 बेटे गिरफ्तार, नाबालिग को भेजा गया बाल सुधार गृह

अफीम तस्करी के मामले में केस दर्ज
पलामू के बालूमाथ थाना के विनोद गंझु पर अफीम तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए है. उसी मामले में उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी.

Last Updated : Nov 5, 2020, 3:45 PM IST

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