रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का और बेटा गिडियोन एक्का की जमानत की बिंदुओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और उनके बेटे गिडियोन एक्का को किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार कर दिया है. उन्हें जमानत नहीं दी गई, अपील पर विस्तृत सुनवाई करने को कहा गया है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झटका, हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार - सुनवाई न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी
सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की गई. जहां अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. बता दें यह सुनवाई न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई.
आय से अधिक संपत्ति मामले पर सुनवाई.
आय से अधिक संपत्ति अर्जित
बता दें कि पूर्व मंत्री करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला वर्ष 2008 में सामने आया, उसके बाद प्रारंभ में निगरानी से जांच प्रारंभ की गई, बाद में हाई कोर्ट के आदेश से मामले की सीबीआई जांच की गई. सीबीआई जांच के दौरान इन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सजा दी है. उसी मामले में वो अपील याचिका दायर किए हैं.