रांची:साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा जिले के हाई स्कूलों में नियुक्त संगीत शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
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4 सप्ताह में बकाया वेतन भुगतान का निर्देश
अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद वेतन भुगतान के लिए प्रार्थी को झारखंड राज्य शिक्षा निदेशक (Jharkhand State Education Director) या उचित माध्यम जो हो, उन्हें अभ्यावेदन देने को कहा है. प्रार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में बकाया वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने यह माना है कि जब सभी शिक्षकों को वेतन दिया जाता है तो इन लोगों से काम लेने पर इन्हें भी वेतन दिया जाना चाहिए, इसलिए सरकार इस पर निर्णय ले.