रांची: राजधानी में नगर निगम के नाले खुले होने से उसमें बच्ची के गिरकर मौत के मामले पर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने नगर निगम को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने पूछा है कि अभी तक नाले के ऊपर में पूरी तरह से कवर लगा है या अभी भी कुछ जगह खाली है.
रांची: नाला में गिरकर बच्ची की मौत मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने नगर निगम से मांगा रिपोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में खुले नाला में बच्चे के गिरकर मौत होने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले को लेकर नगर निगम को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता राजन कुमार ने नाला को ढंकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संबंधित एक अन्य याचिका के साथ इसे सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही नगर निगम को अद्यतन जानकारी पेश करने को कहा है.