झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / state

Land Scam Case: सीएम हेमंत सोरेन की याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने की खारिज, ईडी के समन को दी थी चुनौती

जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी ने मामले में अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने सीएम की याचिका खारिज कर दी है. CM Hemant Soren petition

CM Hemant Soren petition
सीएम हेमंत सोरेन की याचिका

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 13, 2023, 11:05 AM IST

Updated : Oct 13, 2023, 11:26 AM IST

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा किए गए नोटिस को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा. वहीं ईडी ने भी अपनी दलील पेश की. इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है. चार समन जारी होने के बाद याचिका दाखिल की गई थी. इसे कोर्ट ने ग्राउंड बनाया है.

इसे भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने कहा- समन में नहीं है स्पष्टता, 13 अक्टूबर को ईडी रखेगी अपना पक्ष

झारखंड हाई कोर्ट में सीएम की याचिका पर सुनवाई हुई. क्रिमिनल रिट याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पहले ही चार समन पर सीएम हेमंत सोरेन ईडी नहीं पहुंचे हैं. जिन चार समन पर सीएम को ईडी में उपस्थित होना था वह तारीख खत्म हो चुकी है. हाई कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 63 के आधार पर दाखिल याचिका को वैलिड नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट के मनोहरलाल केस के जजमेंट का हवाला दिया गया.

बता दें कि 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे सीएम हेमंत सोरेन, 23 सितंबर को चौथे समन में सीएम को ईडी ऑफिस जाना था. ईडी ने 14 अगस्त को पहली बार पेशी के लिए बुलाया था. उसके बाद 24 अगस्त को दूसरी बार बुलाया. 9 सितंबर को तीसरी बार पेशी के लिए बुलाया. 23 सितंबर को चौथी बार बुलाया था. उसके बाद 4 अक्टूबर को पांचवीं बार पेशी के लिए ईडी ने बुलाया था.

ये भी पढ़ेंःईडी के खिलाफ सीएम की याचिका पर अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई, पिटीशन में डिफेक्ट बना कारण, अब क्या होगा एजेंसी का स्टैंड

इसे पढ़ेंःईडी के समन के खिलाफ सीएम की याचिका की हुई लिस्टिंग, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ करेगी सुनवाई

Last Updated : Oct 13, 2023, 11:26 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details