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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - Hearing on petition of Yogendra Saw in Jharkhand High Court

बड़कागांव में 2016 में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन के क्रम में पूर्व विधायक निर्मला देवी के समर्थक और पुलिस से झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और समर्थक भी घायल हुए थे. उसी मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को आरोपी बनाया गया है. पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में सीआरएमपी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

Hearing in Jharkhand High Court on case of former minister Yogendra Saw
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई

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Published : Aug 17, 2020, 6:54 PM IST

रांची:झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की सीआरएमपी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है. सरकार का जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री वर्तमान बड़कागांव विधानसभा के विधायक अंबिका प्रसाद के पिता योगेंद्र साव की सीआरएमपी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने को कहा है.इसे भी पढ़ें:- रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधुओं को राहत जारी, 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई


बता दें कि वर्ष 2016 में बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के विरोध में धरना प्रदर्शन के क्रम में पूर्व विधायक निर्मला देवी के समर्थक और पुलिस से झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और समर्थक भी घायल हुए थे. पुलिस को गोली भी चलाना पड़ा था. उसी मामले में पूर्व मंत्री को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में सीआरएमपी याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

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