रांची:झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की सीआरएमपी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है. सरकार का जवाब आने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - Hearing on petition of Yogendra Saw in Jharkhand High Court
बड़कागांव में 2016 में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन के क्रम में पूर्व विधायक निर्मला देवी के समर्थक और पुलिस से झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और समर्थक भी घायल हुए थे. उसी मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को आरोपी बनाया गया है. पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में सीआरएमपी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई
बता दें कि वर्ष 2016 में बड़कागांव में एनटीपीसी के लिए जमीन अधिग्रहण करने के विरोध में धरना प्रदर्शन के क्रम में पूर्व विधायक निर्मला देवी के समर्थक और पुलिस से झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी और समर्थक भी घायल हुए थे. पुलिस को गोली भी चलाना पड़ा था. उसी मामले में पूर्व मंत्री को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में सीआरएमपी याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.