रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के काफिले पर हमले का आरोपी भैरव सिंह (Bhairav Singh) की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से जमानत की मांग की गई. वहीं सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने के आरोपी को जमानत नहीं दिए जाने का आग्रह किया गया. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की दलील का विरोध भी किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत से केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी.
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झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि, आरोपी मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले का आरोपी है और ऐसे आरोपी को जमानत की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आरोपी का किया बचाव