रांची: फर्जी कागजात के आधार पर झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (Jharkhand State Cooperative Bank) से करोड़ों रुपैया का लोन लेने के आरोपी व्यवसायी संजय डालमिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा गया, कि उन पर जितनी राशि का आरोप लगा है, वह वापस कर देंगे, हमें बेल दे दी जाए.
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वहीं मामले की जांच कर रहे एसीबी के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है, ऐसे मामले में जमानत की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को शपथ पत्र के माध्यम से पैसा लौटाने की बात अदालत में पेश करने को कहा है, उसके बाद मामले की सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता ने रखा अपना पक्ष
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों का फ्रॉड कर लोन लेने के आरोपी व्यवसायी संजय डालमिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई, कि वे प्रार्थी को बेल दे दें, फ्रॉड का जो भी पैसा है वह बैंक को लौटा देंगे. जिस पर अदालत ने उन्हें यह बयान शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने को कहा है.
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