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रांची: चतरा आम्रपाली प्रोजेक्ट से टेरर फंडिंग मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, 11 जून को होगी विस्तृत सुनवाई - Hearing in Jharkhand High Court on petition of Sudesh Kedia

झारखंड हाई कोर्ट में चतरा आम्रपाली प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एचसी मिश्रा की खंडपीठ में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बीरबल गंझू और सुदेश केडिया की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि निर्धारित की है.

Hearing in Jharkhand High Court on Terror funding case related to Chatra Amrapali Project
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 9, 2020, 8:58 PM IST

रांची: चतरा आम्रपाली प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बीरबल गंझू और सुदेश केडिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों पक्षों की सहमति से विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि निर्धारित की है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एचसी मिश्रा की खंडपीठ में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी बीरबल गंझू और सुदेश केडिया की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि निर्धारित की है.

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बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 21 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें एक सुदेश केडिया भी हैं. एनआईए ने इन्हें 10 जनवरी को गिरफ्तार कर एनआईए के विशेष अदालत में पेश किया था तबसे वे जेल में हैं. उनकी ओर से याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए तारीख दी है.

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