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संगीत शिक्षक मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, शिक्षक पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश - संगीत शिक्षक मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में संगीत शिक्षक के प्रणाण पत्र मामले में सुनवाई हुई, कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है, साथ ही कहा है कि अगले आदेश तक इनके खिलाफ को पीड़क कार्रवाई ना करें.

Hearing in Jharkhand High Court in music teacher case
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Aug 27, 2020, 9:12 PM IST

Updated : Sep 16, 2020, 1:19 PM IST

रांची:वर्षों से नौकरी कर रहे संगीत शिक्षक के प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए सरकार द्वारा शो-कॉज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 15 सितंबर तक जवाब मांगा है. साथ ही सरकार को अगले आदेश तक शिक्षक पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वर्षों से नौकरी कर रहे संगीत शिक्षक को उनके प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए सरकार के द्वारा उन्हें शो-काॅज किया गया. सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, कर्मचारी चयन आयोग के ओर से संजय पिपरवाल एवं अन्य अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही अगले आदेश तक शिक्षक पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्यवाही ना करने का आदेश दिया है.

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कई जिलों में कई वर्ष पूर्व से प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत शिक्षा प्राप्त प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को इन संस्थान के प्रमाण पत्र को सही नहीं मानते हुए, वैसे सभी शिक्षक को शो-कॉज किया है. उसी में से संध्या सिरन ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

Last Updated : Sep 16, 2020, 1:19 PM IST

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