रांची:झारखंड पुलिस में अनुसंधान के लिए अलग-अलग विधि-व्यवस्था के लिए अलग-अलग पुलिस बल गठन किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अदालत ने 4 सप्ताह में सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
झारखंड पुलिस में अनुसंधान के लिए अलग और विधि व्यवस्था के लिए अलग पुलिस बल का गठन किए जाने के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सालों से लंबित अनुसंधान की बात सामने आने पर राज्य के डीजीपी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा था.
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पुलिस बल की व्यवस्था
न्यायाधीश ने डीजीपी को अपने जवाब में यह बताने को कहा कि राज्य में विधि-व्यवस्था और अनुसंधान के लिए अलग-अलग पुलिस बल की व्यवस्था की गई है या नहीं? अगर नहीं की गई है तो वह कब तक की जाएगी? अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाश सिंह के मामले में दिए गए निर्देशों को सही तरीके से लागू किए जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी थी, लेकिन अदालत में जवाब पेश नहीं किया गया.
राज्य सरकारों को निर्देश
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने स्वयं कोर्ट को आश्वस्त किया कि चार सप्ताह में इस मामले में जो भी सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा उससे कोर्ट को अवगत कराया जाएगा, जिस पर अदालत ने उन्हें चार सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि विधि व्यवस्था और अनुसंधान के लिए अलग-अलग पुलिस बल का गठन किया जाए, ताकि विधि-व्यवस्था और अनुसंधान में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो.