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कारोबारी अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब - रांची न्यूज

कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल (Businessman Amit Agarwal arrest case) की गिरफ्तारी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ईडी से 30 नवंबर तक जवाब मांगा है.

businessman Amit Agarwal arrest case
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Published : Nov 4, 2022, 8:05 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल (Businessman Amit Agarwal arrest case) की गिरफ्तारी से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले में ईडी से विस्तृत अद्यतन जवाब मांगा है. अदालत ने ईडी को 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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अमित अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट के वकील की ओर से मांगी गई रकम की जानकारी पुलिस को दी थी. इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी. इस मामले में वह शिकायतकर्ता हैं, लेकिन ईडी ने उन्हें ही आरोपी बना दिया है और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है, जो गलत है. अदालत से अमित अग्रवाल ने अपने खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह किया है.

बता दें कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रिश्वत देने के आरोप में ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. अमित अग्रवाल ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट में अपनी बात रखने का निर्देश दिया था.

अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापा: सेना से जुड़े जमीन घोटाला मामले में रांची और पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम छापेमारी की (ED raid several locations in Jharkhand) है. ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमित अग्रवाल से पूछताछ के बाद सेना के जमीन के फर्जी कागजात बनाकर जमीन की हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया था. जानकारी के अनुसार झारखंड के 8 और पश्चिम बंगाल के 4 ठिकानों पर ईडी आर्मी जमीन मामले में छापेमारी हुई है.

कोलकाता के चर्चित कारोबारी अमित अग्रवाल को रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की थी. इसी दौरान यह जानकारी मिली थी कि अमित अग्रवाल ने बड़े नेताओं-नौकरशाहों के काले धन को सफेद बनाने के लिए जमीन की खरीद-बिक्री में भी निवेश किया है. यही वजह है कि ईडी ने अब रांची के कई अन्य बड़े जमीन की खरीद-बिक्री मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिये से अनुसंधान के अधीन रखा और जानकारी पुख्ता होते ही छापेमारी शुरू कर दी.

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